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Police not take action { पुलिस एक्शन न ले क्राइम पर तो क्या करे }

 WHEN POLICE NOT LODGE COMPLAINT


Police not take action { पुलिस  एक्शन न ले क्राइम पर  तो क्या करे  }


आमतौर पर हमारे देश में ज्ञान का आभाव है जैसे  समय पर पुलिस  एक्शन न ले क्राइम पर  तो क्या करे
यदि आप गरीब है और वकील फ्री लीगल ऐड जोकि कोर्ट में जाकर मिलता डिस्ट्रिक्ट ,हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेकिन यदि  यंहा से वो 15 -20 दिन में  ना  दे तो  जब क्या करे ऐसी कई बाते है जो  बाते नहीं पता होती अक्सर लोगो को

  1. यदि पुलिस समय पर एक्शन  फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट{f.i.r } या डी. डी. आर. न बनाये तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर 156 {3 } के अनुसार फ्री लीगल ऐड से वंहा के स्टेट या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से मजिस्ट्रेट खुद कारवाही कराएगा और आप खुद भी एक कॉपी कमिश्नर को पोस्ट कर दे ताकि कोर्ट में बाद में एविडेंस के तोर पर दिखाई जा सके ज्यादा तर विभाग में जीमेल आधी ऑनलाइन कम्पलैंट पर ध्यान नहीं दिया जाता तो पोस्ट करना ही सही रहेगा जिसमे मजिस्ट्रेट को आप दोषी का पता ,घटना का समय और किस व्यक्ति  आपका बिगाड़ा या  गलत हरकत की सब डिटेल में समय ,स्थान,पूरी घटना का एविडेंस ,और जरूरी हर बात का मेंशन करे और यदि फिजिकल चोट हो तो मेडिकल करवा कर भी दे ताकि 324 ,323 ,509 आदि के सेक्शन के अनुसार जल्द कार्येवहि हो | 
  2. पोस्ट का ट्रैक करने के लिए उसका एविडेंस आदि सब जीमेल आदि पर सेव कर ले ताकि उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके पास हमेशा रहे | 
15 -20 दिन में कोर्ट फ्री लीगल ऐड अनुसार वकील आदि सेवा  ना  दे तो  जब क्या करे :-

ऑनलाइन भी आप फ्री लीगल ऐड की मांग और रजिस्टर्ड कर सकते है | 

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