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बिहार में किराना दुकानदारों के लिए बना नया क़ानून, बिना लाइसेंस की बिक्री करने पर पांच लाख जुर्माना-


बिहार में किराना दुकानदारों के लिए बना नया  क़ानून, बिना लाइसेंस की बिक्री करने पर पांच लाख जुर्माना-

New- law on kiryana store

पटना : राज्य के किराना एवं दवा दुकानदारों के लिए भी अब खाद्य विभाग से लाइ'सेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए न्यू गार्डिनर अस्पताल में शनिवार को शिविर लगाया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार के अनुसार खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुसार अब किराना दुकानदारों एवं दवा दुकानदारों को भी खाद्य विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। न्यू गार्डिनर अस्पताल में शनिवार को शिविर लगाया जाएगा। शिविर में राजधानी के कोने-कोने से दुकानदारों के शामिल होने की उम्मीद है।

बिना लाइसेंस की बिक्री करने पर पांच ला'ख (5 lakh) जुर्माना : अधिकारी के अनुसार कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के खाद्य उत्पाद की बिक्री करेगा तो उसके खिलाफ पांच लाख तक जु'र्माना हो सकता है। इसलिए दुकानदारों को बिक्री से पहले लाइ'सेंस लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पंजीयन शुल्क तीन से पांच हजार रुपये: दुकानदारों को पंजीयन कराने के लिए 3 से 5 हजार रुपए3000-5000 rs.) शुल्क लगेगा। जो दुकानदार केवल खाद्य उत्पादों की बिक्री करते हैं, उन्हें तीन हजार रुपये (3000 rs.)एवं जो खाद्य उत्पादों का निर्माण करते हैं उन्हें पांच हजार रुपए पंजीयन शुल्क देना होगा। शनिवार को जो पंजीयन करा लेंगे, उन्हें लाइसेंस प्रदान कर दिया जाएगा।


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