Grievances redressal by court 156(3) crpc |
जब कभी आप कंही भी कम्प्लेन करे तो पहले लीगली लॉयर से परामर्श ले ताकि आपकी कम्प्लेन की ड्राफ्टिंग सही हो उसमे सही से लॉ का स्ट्रांग प्रयोग हो रिलेटेड इशू से सम्बन्धित धाराएं, section, आई. पी. सी. आदि |
फिर उस कम्प्लेन को आप ऑनलाइन रेजिस्टर्ड भी करदे ऑनलाइन ईमेल से और रजिस्टर्ड आप अपना केस उसकी साइट पर जाकर भी कर सकती हैं स्टेट की जो प्रमुख grievance redressal पर वंहा के प्रमुख स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के पुलिस को मेल भी कर सकती हैं यदि आपका केस ऑनलाइन रजिस्टर्ड न हो पाए |
ध्यान रहे यदि गवर्नमेंट से संबंधित या कोई पुलिस से केस खराब करने का डर हो तो 156(3)सेक्शन के तहत सम्ब8न्धित जगह के पुलिस पर ना जाए बस वंहा के मजिस्ट्रेट के पास रजिस्ट्रेशन करवाए जोकि संबंधित पुलिस और जगह से रिलेटेड हो |
ध्यान रहे एक बार आप डाकिये या मेल से भी पुलिस प्रमुख को जोकि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट मे प्रमुख हो उन्हें मेल कर के या डाकिये से बताना जरूरी हैं यदि आपको पुलिस से खतरा हो तो सीधा आप फिर 156(3)अनुसार आप F.I.R कर सकते इन्वेस्टीगेशन करवा सकते हैं |
ताकि कल आप 1-2दिन के भीतर ही आपका केस आप कोर्ट आदि मे भी जल्दी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं |
यदि डिस्ट्रिक्ट मे न्याय ना मिले तो 30 दिन के भीतर आप स्टेट कोर्ट मे यदि वंहा भी न्याय ना मिले तो नेशनल लेवल पर आप कोर्ट केस कर सकते हैं |
यदि आपकी क्वेरी, क्वेश्चन तो आप हमसे जुड़ सकते हैं |
Deevanshikansal@gmail.com
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