sexual harassment |
1.वंहा की मेल और जिससे वो प्रमाणित हों इंस्टिट्यूट कम्प्लेन की कॉपी वंहा भी अवश्य करे|
2.अपनी कोई भी कम्प्लेन वर्बल (मौखिक) ना करे चाहे कम्प्लेन छोटी हों और कोई आपको कहे की आप मेल न किया करे लेकिन वो अपने बचाव के लिए ऐसा कहेंगे और कहते रहेंगे लेकिन आप कम्प्लेन लिखित ही करे ताकि कल एविडेंस की या तथ्य की जरूरत हो तो आपके पास सब डिटेल हों |
3.डिटेल में आप कम्प्लेन के साथ एविडेंस प्रूफ़ वीडियो, ऑडिओ सबूत जरूर करे मेल ताकि कल एविडेंस बाद में दिखाने में समस्या आपको ना हों |
4.प्रॉब्लम ज्यादा हो तो संबंधित थाणे को मेल करे और अपनी बात गोपीनिये रखने की आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको कल प्रॉब्लम ना हों पढ़ते -लिखते इंस्टिट्यूट, वर्कप्लेस पर |
5.जब समस्या को पुलिस कार्येवहि ना करे तो 156(3) crpc अनुसार ये मामला आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मामले पर स्ट्रीक्ट कार्य -वाही आप मजिस्ट्रट की निरीक्षण में करवा अपना हक जल्दी ले सकते हैं |
6.कम्प्लेन काफी संगीन हों तो 226 crpc
Opening case for prosecution | |
Description | |
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When the Accused appears or is brought before the Court in pursuance of a commitment of the case under section 209, the prosecutor shall open his case by describing the charge brought against the accused and stating by what evidence he proposes to prove the guilt of the accused.}
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7.32crpc अनुसार आप जन -हित मामला कोई भी बिना वकील के जज से न्याय और लॉ सिस्टम की सही कार्येवहि की मांग कर सकते हैं |
आपको और सहायता चाहिए या कोई आपकी क्वेरी हों तो आप हमे मेल और कमेंट कर सकते हैं |
कीमती समय और अपना प्यार हमारे लेख को देने के लिए आपको धन्यवाद |
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